एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

नैनीताल: हाई कोर्ट ने राज्य में एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। बता दें कि हाईकोर्ट ने एलटी कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को शुक्रवार को हटा दिया है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए भर्ती रोकने संबंधी याचिका को भी खारिज कर दिया।

आपको बता दें कि इसको लेकर अभ्यर्थी ओम प्रकाश गौड़ समेत कई अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। जिसमे इन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसमें बीएड अनिवार्य किया गया था। इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। हालांकि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना नियम विरुद्ध है।

वहीं याचिका के आधार पर कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया?ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? शुक्रवार को सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद कोर्ट ने भर्ती से रोक हटाते हुए याचिका को भी खारिज कर दिया है।

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  • S Sonu kumar Kihfv hhfv
  • J Jagdish Chandra rathore Good
  • A Ashok Sax
  • D Devendra Kumar Bsp
  • S Sri bhagwan क्या इंडिया वाले यही सब सहने के लिये पैदा हुए है नितिन गडकरी साहब , कंपनी पर ऐसा फाइन लगाओ दूसरे भी याद रखे
  • P Pankaj kumar पुलिस
  • M Manish kumar parjapity Superb
  • P Pankaj kumar Jay shri ram