Central Market Meerut case : सेटबैक पर बने भवन गिराने का आदेश, 2 महीने की डेडलाइन
यूपी आवास परिषद केस: सेटबैक पर बने अवैध निर्माण हटेंगे, कोर्ट ने दिया 2 महीने का समय
कोर्ट का बड़ा फैसला: अब नहीं बचेंगे अवैध निर्माण
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से जुड़े एक अहम मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सेटबैक (भवन के आगे-पीछे छोड़ी जाने वाली जगह) पर बने किसी भी अवैध निर्माण को किसी भी हालत में वैध नहीं किया जा सकता। ऐसे निर्माणों को हटाना अनिवार्य होगा।
2 महीने में हटाने होंगे अवैध निर्माण
नोटिस के बाद होगी कार्रवाई
कोर्ट ने परिषद को निर्देश दिया है कि:
- पहले संबंधित कब्जाधारकों को नोटिस दिया जाए
- उन्हें खुद निर्माण हटाने का मौका दिया जाए
खुद नहीं हटाया तो चलेगा बुलडोजर
अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो:
- परिषद खुद ध्वस्तीकरण करेगी
- पूरा खर्च कब्जाधारकों से वसूला जाएगा
स्टेटस रिपोर्ट से तय होगा आगे का फैसला
कुछ निर्माण हो सकते हैं कंपाउंड
कोर्ट ने यह भी कहा कि:
- जिन निर्माणों को नियमों के अनुसार कंपाउंड किया जा सकता है
- उन पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा
इसके लिए परिषद से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है।
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स्कूल और अस्पताल भी निकले अवैध
बच्चों और मरीजों को किया गया शिफ्ट
सुनवाई के दौरान बताया गया कि:
- 6 स्कूलों के बच्चों को दूसरी जगह भेजा गया
- अस्पतालों के मरीजों को भी शिफ्ट किया गया
क्योंकि ये सभी भवन अनधिकृत पाए गए थे।
बैंक सील होने से बढ़ी परेशानी
300 लॉकर फंसे, ग्राहकों को दिक्कत
एक बैंक ने अदालत को बताया कि:
- उसके करीब 300 लॉकर हैं
- बैंक सील होने से ग्राहकों को परेशानी हो रही है
कोर्ट ने दिया यह निर्देश
कोर्ट ने बैंक से कहा कि:
- परिषद के सामने आवेदन दें
- ताकि लॉकर शिफ्ट करने पर निर्णय लिया जा सके
कोर्ट की सख्त टिप्पणी: सिस्टम के लिए चेतावनी
अदालत ने इस पूरे मामले को प्रशासन के लिए बड़ा सबक बताया। कोर्ट ने कहा कि:
- अगर समय पर कार्रवाई होती
- तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती
अगली सुनवाई कब होगी
इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की गई है, जिसमें स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
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