यौन शोषण के आरोपी सुनील तिवारी को शर्तों के साथ मिली जमानत, राज्य में आने या नंबर बदलने पर पाबंदी...

यौन शोषण के आरोपी सुनील तिवारी को शर्तों के साथ मिली जमानत, राज्य में आने या नंबर बदलने पर पाबंदी...

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश कुमार ने यौन दुर्व्यवहार मामले में आरोपी सुनील तिवारी की शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने झारखंड से 6 महीने तक दूर रहने की शर्त रखी है, और अनुसंधान या अदालत के बुलाने तक राज्य से बाहर रहने को कहा है, साथ ही मोबाइल नंबर बदलने पर भी पाबंदी लगाई है। इससे पहले, वरिष्ठ वकील आर.एस. मजूमदार ने लॉबिंग करते समय अपने क्लाइंट को जमानत देने की गुहार लगाई थी।

इनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. आपको बताते चलें कि रांची पुलिस ने इन्हें यूपी से गिरफ्तार किया था. यूपी में गिरफ्तारी के बाद इटावा के सैफई अस्पताल में ये भर्ती रहे थे. स्वस्थ होने के बाद इन्हें रांची लाया गया था. इसके बाद ये जेल भेजे गये थे.

आपको बता दें कि 16 अगस्त को सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में उनके घर में काम करने वाली एक लड़की की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था. उनके खिलाफ नाबालिग ने दुष्कर्म, गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों से संबोधित करने के अलावा धमकी देने का आरोप लगाया था. सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाने में बाल श्रम कानून उल्लंघन के आरोप में भी केस दर्ज किया गया है.

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  • S Sonu kumar Kihfv hhfv
  • J Jagdish Chandra rathore Good
  • A Ashok Sax
  • D Devendra Kumar Bsp
  • S Sri bhagwan क्या इंडिया वाले यही सब सहने के लिये पैदा हुए है नितिन गडकरी साहब , कंपनी पर ऐसा फाइन लगाओ दूसरे भी याद रखे
  • P Pankaj kumar पुलिस
  • M Manish kumar parjapity Superb
  • P Pankaj kumar Jay shri ram