Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका
- कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विशेष वकील जोहेब हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की दलीलों को पढ़ा, कहा कि पिछले तीन महीनों में मुकदमा कछुआ गति से आगे बढ़ा है या नहीं, इसका फैसला अदालत को करना है।
हुसैन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल इस आधार पर जमानत आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए कि मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। माय लॉर्ड्स को पहले जमानत खारिज होने से प्रभावित हुए बिना मामले की गुणवत्ता के आधार पर जांच करनी होगी।
हुसैन ने कहा कि तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे में किसी भी तरह से देरी नहीं की गई है, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। पहले ही एक सह आरोपी की जमानत अर्जी और उसकी जमानत पर विचार कर चुके हैं। अस्वीकार कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि समीर महेंद्रू के मामले में पूर्ववर्ती न्यायाधीश द्वारा इसी तरह के तर्क को अदालत ने खारिज कर दिया था।
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