SC: सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को दी बड़ी राहत
- कोर्ट से 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब है कि 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद चल रहे लोकसभा चुनावों के प्रचार में उनकी भागीदारी को सक्षम करने के लिए अंतरिम जमानत के अनुरोध को चुनौती दी थी।
केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और एक अदालत ने मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। ईडी ने गुरुवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में जांच एजेंसी ने कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार "मौलिक नहीं" है।
हलफनामे में कहा गया है, "चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी की जानकारी के अनुसार, किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार न हो।"
अंतरिम जमानत मांगने के लिए केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ईडी ने कहा कि आप नेता ने पहले भी समन से बचने के लिए इसी बहाने का इस्तेमाल किया था और कहा था कि पांच राज्यों में चुनाव हैं। यह भी उम्मीद है कि ईडी शराब नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। यह पहली बार होगा जब केजरीवाल को इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलने पर किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। दूसरी ओर, केजरीवाल की कानूनी टीम ने ईडी के हलफनामे पर आपत्ति जताई, जिसमें केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया गया था और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई थी।
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