आगरा एक्सप्रेसवे पर अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अधिग्रहित जमीनी घोटाला
घोटाला कोई भी हो एक न एक दिन खुल ही जाता है और जब उसकी परतें खुलती हैं तो कई चेहरे सामने आते हैं ऐसा ही कुछ हुआ है। छिबरामऊ(कन्नौज) आगरा एक्सप्रेसवे में अधिग्रहित जमीन को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से किए गए घोटाले की परतें अब धीरे-धीरे खुलने लगी हैं।
एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण 2014 में हुआ था 2017 में शिकायतों के बाद मामले की जांच शुरू हुई फरवरी 2021 में जांच रिपोर्ट आने के बाद अब रिपोर्ट दर्ज हुई है छिबरामऊ के तहसीलदार अभिमन्यु कुमार ने बताया है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में परियोजना के लिए ग्राम बहादुर मझिगवां निवासी राजेश कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल की जमीन अधिग्रहण की गई थी उन्हें सर्किल रेट 19 लाख प्रति हेक्टेयर के 4 गुना की जगह 2500000 प्रति हेक्टेयर के 4 गुने की दर से
24.30000का भुगतान किया गया है राजेश को 5 लाख 73 हजार 73 हजार 600 रुपए का अधिक भुगतान हुआ है।
61 बैनामों की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। जानकारों का मानना है कि रिपोर्ट आने पर कुछ और गिरफ्त में आ सकते हैं।
इसी साल 19 अगस्त को डीएम ने लेखपाल अरुण कुमार से दो लाख 23 हजार 48 रुपये, भूमि विक्रेता राजेश कुमार से पांच लाख 73 हजार छह सौ रुपये और केसर देवी से 26 लाख 12 हजार आठ सौ रुपये की वसूली करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के राजस्व विभाग को आदेश दिए थे। डीएम के आदेश के 15 दिन बाद तीन सितंबर को तहसीलदार अभिमन्यु कुमार ने तत्कालीन एसडीएम उदयवीर सिंह, तत्कालीन तहसीलदार शिवमोहन पांडेय और ऋषिकांत राजवंशी, तत्कालीन नायब तहसीलदार अवनीश कुमार, तत्कालीन उप निबंधक प्रद्युम्न कुमार, लेखपाल अरुण कुमार व विक्रेता राजेश व केसर देवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए अधिगृहीत की गई भूमि की स्वामी केसर देवी के पुत्र मनोज त्रिपाठी ने बताया कि जमीन का बैनामा साल 2004 में कराया था। चौहद्दी में यह जमीन रोड की तरफ थी। इसी आधार पर स्टांप लगाया गया था। साल 2014 में यह जमीन अधिगृहीत की गई। तब सर्किल रेट के अनुसार 90 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से चार गुना मुआवजा मिला था। मां के खिलाफ गलत ढंग से मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ वह न्यायालय की शरण लेंगे।
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