अवधेश राय हत्याकांड में Mukhtar Ansari को उम्र कैद की सजा, एक लाख का जुर्माना, 31 साल बाद हुआ फैसला

अवधेश राय हत्याकांड में Mukhtar Ansari को उम्र कैद की सजा, एक लाख का जुर्माना, 31 साल बाद हुआ फैसला

एमपी एमएलए कोर्ट ने 31 साल पहले वाराणसी के चेतगंज में हुई कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या मामले में आज फैसला सुना दिया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ मुख्तार अंसारी पर कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।

एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कांग्रेस नेता Avdhesh Rai Murder Case में उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।

वहीं अवधेश के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने कोर्ट के फैसले पर आभार जताकर कोर्ट का धन्यवाद किया। बता दें कि करीब 31 साल 10 महिने बाद अलधेश राय को न्याय मिला है। अब मुख्तार अंसारी आजीवन कारावास की सजा काटेंगे।

अवधेश राय पूर्व मंत्री और पिंडरा से कई बार विधायक रह चुके थे। वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ सुबह के समय 3 अगस्त 1991 को घर के बाहर खड़े थे । इस दौरान एक वैन से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया । अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ-साथ पूर्व विधायर अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और और राकेश श्रीवास्तव को नामजद किया था। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने इस केस से बचने के लिए कोर्ट से डायरी को ही गायब करवा दिया था। मुख्तार अंसाली उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। वहीं इस हत्याकांड में नामजद आरोपी पूर्व विधायक अब्दूल कलाम, और कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। जबकि पांचवे आरोपी राकेश ने अपनी फाइल अलग करवा ली है। जिसका प्रयागराज की सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। वहीं पिछले नौ महिनों में मुख्तार पर चार अन्य मामलों मे सजा सुनाई जा चुकी है।

वहीं अवधेश राय की हत्या के बाद उसके भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में वाराणसी के चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसे लेकर आज 31 साल बाद फैसला सामने आया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। ।

Bhartiyavani.com ( भारतीय वाणी ) एक राष्ट्रीय हिन्दी न्यूज़ वेबसाइट है। यह 2019 में स्थापित हुई और इस न्यूज़ वेबसाइट के माध्यम से हम सभी ताजा खबरें और समाज से जुड़े सभी पहलुओं को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते है।

हमारी वेबसाइट एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है जो कि भारत सरकार द्वारा MSME (ministry of micro small and medium enterprises) से सर्टिफाइड है।

लगभग 1 करोड़ से अधिक व्यूज के साथ लगभग २० लाख से अधिक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके है

अपने किसी भी सुझाव के लिए आप हमारी ईमेल आईडी bhartiyavaninews@gmail.com पर संपर्क कर सकते है या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 8979456781 पर संपर्क कर सकते है

Write a Review

Comments

  • D Devendra Kumar Bsp
  • S Sri bhagwan क्या इंडिया वाले यही सब सहने के लिये पैदा हुए है नितिन गडकरी साहब , कंपनी पर ऐसा फाइन लगाओ दूसरे भी याद रखे
  • P Pankaj kumar पुलिस
  • M Manish kumar parjapity Superb
  • P Pankaj kumar Jay shri ram