मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई, 37 हजार वर्गमीटर में चला बुलडोजर
मेरठ: अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण का सख्त एक्शन, दो स्थानों पर चला बुलडोजर
मेरठ विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को दो अलग-अलग स्थानों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। बिना स्वीकृत लेआउट और सक्षम अधिकारी की अनुमति के विकसित की जा रही कॉलोनियों को चिन्हित कर सख्ती से कार्रवाई की गई। इस दौरान प्राधिकरण की टीम, प्रवर्तन अधिकारी और अन्य स्टाफ मौके पर मौजूद रहे।
रोहटा क्षेत्र में 15 हजार वर्गमीटर अवैध निर्माण ध्वस्त
रोहटा थाना क्षेत्र के अनरावली गांव में एक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जो लगभग 15,000 वर्गमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। यहां बिना अनुमति इंटरलॉकिंग टाइल्स वाली सड़क, सीवर लाइन और नालियों का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण ने मौके पर पहुंचकर इन सभी निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, यह निर्माण कार्य पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध किया जा रहा था।
कंकरखेड़ा में 22 हजार वर्गमीटर में कार्रवाई
दूसरी कार्रवाई कंकरखेड़ा क्षेत्र के सिंहावली गांव में की गई, जहां करीब 22,000 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां भी बिना लेआउट स्वीकृति के सड़क, नाली और अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे थे। प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर की मदद से पूरे क्षेत्र में किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
प्राधिकरण ने बताया कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत की गई है। अवैध निर्माण के खिलाफ पहले ही ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए जा चुके थे, जिसके अनुपालन में यह अभियान चलाया गया।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध कॉलोनियों और निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधता और स्वीकृति की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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