Supreme Court of India ने जारी किये आरोपी के आचरण को देखते हुए चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत के आदेश
Supreme Court of India ने जारी किये नये नियम आरोपी के चाल चलन को देखते हुए नरमी बर्तने का आदेश दिया और चार्जशीट दाखिल करने के बाद जमानत देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को जांच के दौरान आरोपी के आचरण को देखते हुए अंतरिम राहत देने से नहीं रोका जा सकता है।
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने इस मुद्दे पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया।
इसमें कहा गया है कि अपराधों को चार श्रेणियों में रखा गया है - ए से डी, और दिशा-निर्देश संबंधित अदालतों के विवेक को प्रभावित किए बिना और वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए हैं। पीठ ने कहा कि हम दिशानिर्देशों को स्वीकार करने और उन्हें निचली अदालतों के लाभ के लिए अदालत के आदेश का हिस्सा बनाने के इच्छुक हैं। श्रेणी ए के अपराधों में शामिल हैं:
पहली बार में सामान्य सम्मन/वकील के माध्यम से पेश होने की अनुमति। बी- यदि आरोपी समन के बावजूद पेश नहीं होता है, तो शारीरिक उपस्थिति के लिए उसे जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। सी- जमानती वारंट जारी होने के बावजूद पेश होने में विफल रहने पर गैर जमानती वारंट। इसके अलावा, गैर जमानती वारंट को रद्द किया जा सकता है या अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिए बिना जमानती वारंट/समन में परिवर्तित किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा आवेदन गैर जमानती वारंट के निष्पादन से पहले आरोपी की ओर से अगली तारीख को शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए किया जाता हो।
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