एअर इंडिया पेशाब कांड: आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने फैसले को रखा सुरक्षित
दिल्ली अदालत ने एअर इंडिया की उड़ान में एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी के फैसला को सुरक्षित रख लिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें कहा गया था कि उक्त कृत्य यौन इच्छा से प्रेरित नहीं था। बता दें कि एक अन्य मजिस्ट्रेट अदालत ने मिश्रा को पुलिस की हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
यह घटना पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की एक उड़ान के बिजनेस क्लास में हुई थी। दिल्ली पुलिस ने एक मजिस्ट्रेट अदालत के सात जनवरी के उस आदेश को बुधवार को चुनौती दी, जिसमें एअर इंडिया की उड़ान में एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को उसकी हिरासत में देने से इनकार कर दिया गया था।
एक सत्र अदालत दिन में बाद में मामले में सुनवाई कर सकती है। पुलिस ने इस तथ्य का उल्लेख आरोपी की जमानत अर्जी के दौरान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष किया। एक अन्य मजिस्ट्रेट अदालत ने मिश्रा को पुलिस की हिरासत में देने से इनकार करते हुए शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में हुआ था मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने एयर इंडिया द्वारा की गई शिकायत के आधार पर इस हैरान करने वाले मामले में एफआईआर दायर कर ली है। मामले में आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 354, 509 और भारतीय विमानन कानून की धारा 23 के तहत केस दायर किया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला व आरोपी दोनों दिल्ली में नहीं रहते हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि महिला के आसपास बैठने वाले यात्रियों से भी पूछताछ की जाएगी।
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