Meerut: गुदड़ी बाजार के चर्चित तिहरे हत्याकांड में 16 साल बाद आया फैसला

Meerut: गुदड़ी बाजार के चर्चित तिहरे हत्याकांड में 16 साल बाद आया फैसला

- शीबा और इजलाल समेत 10 दोषियों को आजीवन कारावास

-  कोर्ट ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

मेरठ। सोलह साल बाद गुदड़ी बाजार के तिहरे हत्याकांड अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन-2 पवन कुमार शुक्ला की कोर्ट ने सोमवार को इजलाल कुरैशी और शीबा सिरोही समेत 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने एक अगस्त को सभी आरोपितों को दोषी करार दिया था।

गौरतलब है कि तकरीबन 16 साल पहले सुनील ढाका, पुनीत गिरि और सुधीर उज्जवल की हत्या हुई थी। लव अफेयर में हुए इस मर्डर का मुख्य आरोप हाजी इजलाल कुरैशी था। हत्याकांड में उसकी गर्लफ्रेंड शीबा सिरोही शामिल थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहसस सुनने के बाद सभी 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस केस के अन्य दोषी देवेंद्र आहूजा उर्फ मन्नु, अफजाल, वसीम, रिजवान, बदरुद़्दीन, महाराज, इजहार और अब्दुल रहमान उर्फ कलुवा हैं।

गुदड़ी बाजार तिहरे हत्याकांड में वादी पक्ष और सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि ये हत्याकांड जघन्य हत्याकांड की श्रेणी में आता है, ऐसे में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि मुलजिमों का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तीन शवों के टुकड़े नहीं किए गए, यह सिर्फ मीडिया ट्रायल है। ऐसे में यह दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता है।

वादी पक्ष के वकील की तरफ से बहस की गई कि तीनों युवकों के साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ, छुरे से उनके गले काटे गए, गोलियां मारी गईं, पाइपों से पीटा गया। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं। इसलिए ऐसे दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज डायस से उठ गए। लंच के बाद वह वापस डायस पर पहुंचे और दोपहर बाद पाैने चार बजे फैसला सुनाया।

क्या था घटनाक्रम

23 मई 2008 की दोपहर बागपत और मेरठ जिले की सीमा पर बालैनी नदी के किनारे तीन युवकों के शव पड़े मिले। इनकी पहचान मेरठ के जागृतिविहार निवासी सुनील ढाका (27), पुनीत गिरि (22) निवासी परीक्षितगढ़ रोड और सुधीर उज्ज्वल (23) निवासी गांव सिरसली, बागपत के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि 22 मई की रात तीनों की हत्या कोतवाली के गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर की। पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

शीबा पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप

शीबा को हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में 16 साल बाद दो अगस्त को अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन-2 पवन कुमार शुक्ला ने इजलाल कुरैशी पुत्र इकबाल, अफजाल पुत्र इकबाल, महराज पुत्र मेहताब, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा पुत्र विजय, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र उस्मान और बदरुद्दीन पुत्र इलाहीबख्श और शीबा सिरोही पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए दोषी करार दिया।  

14 पर लगी थी चार्जशीट, 33 ने दी गवाही

इस केस में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगी थी। इसमें 2 की पहले ही मौत हो चुकी है। 1 नामजद जुवेनाइल में छूट गया। 1 की फाइल अभी विचाराधीन है। बाकी 10 को दोषी करार दिया गया। केस में 33 लोगों ने गवाही दी थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद कश्यप ने बताया कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार उम्रकैद में दोषी व्यक्ति को शेष बचे जीवनकाल के लिए जेल में रहना होगा, जब तक कि अच्छे व्यवहार या कार्यकारी क्षमादान जैसे कुछ आधारों पर उनकी रिहाई का प्रावधान न हो। दंड प्रक्रिया संहिता 14 साल की कैद पूरी होने के बाद उम्रकैद की सजा की समीक्षा की अनुमति देती है।

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  • S Sonu kumar Kihfv hhfv
  • J Jagdish Chandra rathore Good
  • A Ashok Sax
  • D Devendra Kumar Bsp
  • S Sri bhagwan क्या इंडिया वाले यही सब सहने के लिये पैदा हुए है नितिन गडकरी साहब , कंपनी पर ऐसा फाइन लगाओ दूसरे भी याद रखे
  • P Pankaj kumar पुलिस
  • M Manish kumar parjapity Superb
  • P Pankaj kumar Jay shri ram