सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों से जुड़े बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। यह रोक महाराष्ट्र सरकार की अपील पर लगाई गई है, जिसने 22 जुलाई को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह निर्णय मकोका (MCOCA) जैसे गंभीर आतंकवाद-निरोधक कानून के तहत चल रहे अन्य मामलों पर भी असर डाल सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभियुक्तों को दोबारा जेल भेजने की ज़रूरत नहीं है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने कहा कि, "हमें बताया गया है कि सभी आरोपी पहले ही रिहा हो चुके हैं। लेकिन हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला कानून में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी कर दिया है।
7/11 ब्लास्ट: भारत के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक
11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में सात अलग-अलग जगह धमाके हुए थे, जिनमें 189 लोग मारे गए और 824 घायल हुए थे।
यह हमला मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर हुआ था और इसे '7/11 ब्लास्ट' के नाम से जाना जाता है।
2015 में विशेष अदालत ने इस केस में 5 आरोपियों को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलट दिया था। हाई कोर्ट ने सभी 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया था।
हालांकि, इन 12 में से एक अभियुक्त कमाल अंसारी की मौत 2021 में हो चुकी है।
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