सेंट्रल मार्केट के अवैध निर्माणों पर गरजेगा बुलडोजर

सेंट्रल मार्केट के अवैध निर्माणों पर गरजेगा बुलडोजर

- सुप्रीमकोर्ट ने मंगलवार को व्यापारियों को दिया झटका

मेरठ।  शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा झटका दिया है। इससे व्यापारी में खलबली मच गई है। आदेश के बाद सेंट्रल मार्केट में करीब डेढ़ हजार अवैध निर्माण ध्वस्त होंगे। इसके लिए व्यापारियों को 3 महीने में दुकाने खाली करनी होगी। इसके दो सप्ताह बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। 

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आवासीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन कर हुए सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए भवन स्वामियों को परिसर खाली करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। इसके 2 सप्ताह बाद आवास एवं विकास परिषद को अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना होगा।

इस कार्य में सभी प्राधिकारी सहयोग करेंगे अन्यथा कोर्ट की अवमानना के तहत कार्यवाई की जाएगी। कोर्ट ने इसके साथ ही आवास एवं विकास के उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक एवं विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं जिनके कार्यकाल में ये सबकुछ होता रहा।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी तक साइट पर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2014 में दिए भूखंड 661/6 के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण आदेश की पुष्टि की है। साथ ही आवासीय क्षेत्र में हुए व्यावसायिक निर्माण को ध्वस्त करने के आ दिए हैं।

इस मामले में आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता आफताब अहमद ने बताया कि सेंट्रल मार्केट मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई है। लेकिन अभी क्या फैसला हुआ है, यह आदेश अपलोड होने के बाद ही स्पष्ट होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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  • S Sonu kumar Kihfv hhfv
  • J Jagdish Chandra rathore Good
  • A Ashok Sax
  • D Devendra Kumar Bsp
  • S Sri bhagwan क्या इंडिया वाले यही सब सहने के लिये पैदा हुए है नितिन गडकरी साहब , कंपनी पर ऐसा फाइन लगाओ दूसरे भी याद रखे
  • P Pankaj kumar पुलिस
  • M Manish kumar parjapity Superb
  • P Pankaj kumar Jay shri ram