Dungarpur case : सपा नेता आजम खान को 7 साल कैद

Dungarpur case : सपा नेता आजम खान को 7 साल कैद

- MP/MLA  कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया

- डूंगरपुर में सरकारी घरों को तोड़ा था
रामपुर। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता आजम खान को MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अन्य तीन दोषियों को 5 साल की सजा दी है, जबकि 2 लाख का जुर्माना लगाया है।

गौरतलब है कि 16 मार्च को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आजम खान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हुए। कोर्ट ने पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी माना है। इनके अलावा, जिबरान खान, फरमान खान और ओमेंद्र चौहान को बरी कर दिया।

डूंगरपुर केस के एक मामले में 31 जनवरी, 2024 को कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया था। यह मामला रूबी पत्नी करामत अली की तरफ से दर्ज कराया गया था। आजम खान के खिलाफ 2019 में ताबड़तोड़ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें ज्यादातर कोर्ट में विचाराधीन हैं। अब तक कुल 5 मामलों में फैसला आ चुका है। इनमें तीन मामलों में उन्हें सजा हुई, जबकि दो मामलों में बरी हो गए।

सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान

आजम खान 22 अक्टूबर, 2023 से सीतापुर की जेल में बंद हैं। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। सुरक्षा कारणों के चलते आजम खान को 22 अक्टूबर, 2023 की सुबह रामपुर जिला कारागार से सीतापुर जिला कारागार शिफ्ट किया गया था।

डूंगरपुर के आसरा कालोनी का है मामला
डूंगरपुर मामला तत्कालीन सपा सरकार का है। रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी बनने से पहले कुछ लोगों के यहां घर बने हुए थे। जिन्हें अवैध करार देकर 2016 में बुलडोजर से गिरा दिया गया था। सरकार बदलने पर तोड़े गए घरों के पीड़ित मालिकों ने भाजपा की सरकार आने पर साल 2019 में थाना गंज में मुकदमे दर्ज कराए। पीड़ितों की तरफ से 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे।
अलग-अलग मुकदमों में इल्जाम था कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने डूंगरपुर में सरकारी आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन गिराया। उनका सामान लूट लिया। घरों पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस ने जांच के दौरान इन मुकदमों में आजम को भी आरोपी बनाया। बाद में आजम खान के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी।

आजम को पहले 2 और मामलों में हो चुकी है सजा
आजम को पहले भी दो बार सजा हो चुकी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम, उनकी पत्नी डॉ तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसमें तीनों को जेल भेजा गया था।

रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ स्पीच दी थी। इसमें सीएम, डीएम और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहीं थी।

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Comments

  • D Devendra Kumar Bsp
  • S Sri bhagwan क्या इंडिया वाले यही सब सहने के लिये पैदा हुए है नितिन गडकरी साहब , कंपनी पर ऐसा फाइन लगाओ दूसरे भी याद रखे
  • P Pankaj kumar पुलिस
  • M Manish kumar parjapity Superb
  • P Pankaj kumar Jay shri ram