मेरठ में स्कूली वाहनों पर सख्ती, अनुपस्थित स्कूलों पर कार्रवाई तय
मेरठ में स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर सख्ती, अनुपस्थित स्कूलों पर होगी कार्रवाई
मेरठ। जिला विद्यालय यान सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को एनआईसी हॉल, कलेक्ट्रेट मेरठ में जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में स्कूली वाहनों की सुरक्षा, नियमों के अनुपालन और आगामी विशेष अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्कूली वाहनों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अनुपस्थित स्कूलों पर जताई नाराजगी, नोटिस जारी करने के निर्देश
बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगर निगम की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही कई स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जबकि उन्हें पूर्व में लिखित एवं मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना दी गई थी। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में भाग न लेना स्कूली वाहनों और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है।
1 से 15 अप्रैल तक चलेगा विशेष अभियान, पोर्टल पर दर्ज होंगे वाहन विवरण
उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष स्कूली वाहन अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सभी स्कूलों को अपने वाहनों का विवरण स्कूल वाहन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। साथ ही चालकों की जानकारी भी अपडेट करनी होगी। बैठक में स्कूली वाहन नियमावली पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसमें परिवहन नियम, शुल्क और सुरक्षा मानकों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
बैठक में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस, स्कूल प्रतिनिधि और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके।
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