मेरठ में MDA का बड़ा एक्शन, अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर
मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, दो बड़े मामलों में कार्रवाई
मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कंकरखेड़ा क्षेत्र में दो बड़ी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई 1 अप्रैल 2026 को उपाध्यक्ष के निर्देश पर की गई, जिसमें प्रवर्तन टीम और संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
कंकरखेड़ा में 10 हजार वर्ग मीटर में बन रही थी अवैध कॉलोनी
प्राधिकरण के अनुसार, कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में सरधना रोड स्थित दीवान चंद एन्क्लेव में श्याम सुंदर और गजेसिंह द्वारा करीब 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना ले-आउट स्वीकृति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस निर्माण के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति भी नहीं ली गई थी।
एमडीए ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत कार्रवाई करते हुए यहां विकसित की जा रही इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क, सीवर लाइन, नालियां और अन्य निर्माण कार्यों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
15 हजार वर्ग मीटर की दूसरी अवैध कॉलोनी भी ध्वस्त
इसी क्रम में कंकरखेड़ा के ही ग्राम जेवरी स्थित बी.एस. एन्क्लेव में नीरज मित्तल और अब्दुल रहमान द्वारा लगभग 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां भी बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, सीवर और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा था।
प्राधिकरण ने इस कॉलोनी के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए पूरे विकास कार्य को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन टीम और स्टाफ मौके पर मौजूद रहा।
लगातार जारी रहेगा अभियान: प्राधिकरण
प्रवर्तन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भूखंड या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें।
अवैध निर्माण पर सख्ती का संदेश
एमडीए की इस कार्रवाई को अवैध कॉलोनियों पर सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। इससे शहर के सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण ने संकेत दिए हैं कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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