डॉक्टरों ने नहीं लिखी जेनेरिक दवाएं तो होंगे दंडित, लाइसेंस भी हो सकता है निलंबित, जानें पूरा नियम
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी, ऐसा ने करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा और प्रैक्टिस करने का उनका लाइसेंस भी एक अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों से ब्रांडेड जेनरिक दवाएं लिखने से बचने के लिए कहा है।
हालांकि डॉक्टरों को वर्तमान में केवल जेनेरिक दवाएं लिखने की आवश्यकता होती है, लेकिन भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 2002 में जारी नियमों में कोई दंडात्मक प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है।
2 अगस्त को अधिसूचित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों में कहा गया है कि भारत में दवाओं पर अपनी जेब से किया जाने वाला खर्च स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80 प्रतिशत तक सस्ती हैं। इसलिए, जेनेरिक दवाएं लिखने से स्वास्थ्य देखभाल का खर्च कम आएगा और गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुंच में सुधार हो सकता है। ब्रांडेड जेनेरिक दवा वह है जो पेटेंट से बाहर हो चुकी है और दवा कंपनियां द्वारा निर्मित की जाती है और विभिन्न कंपनियों के ब्रांड नामों के तहत बेची जाती है। ये दवाएं ब्रांडेड पेटेंट वर्जन की तुलना में कम महंगी हो सकती है, लेकिन दवा के थोक-निर्मित जेनेरिक वर्जन की तुलना में महंगी है। ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं की कीमतों पर नियामक नियंत्रण कम हैं।
नए नियम में कहा गया है कि प्रत्येक रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी को स्पष्ट रूप से लिखे गए जेनेरिक नामों का उपयोग करके दवाएं लिखनी चाहिए। अगर नियम का उल्लंघन किया जाता है तो डॉक्टरों को नियमों के बारे में अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी जा सकती है या नैतिकता, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों और/या पेशेवर प्रशिक्षण पर एक वर्कशॉप या अकादमिक कार्यक्रम में भाग लेने का निर्देश दिया जा सकता है।
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