डीएम का बड़ा एक्शन: हाजी इकबाल की 56 संपत्तियां कुर्क, 276 करोड़ की जमीन जब्त
सहारनपुर में डीएम का बड़ा एक्शन: हाजी इकबाल उर्फ बाला की 56 अवैध संपत्तियां कुर्क, 276 करोड़ की जमीन जब्त
गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर जनपद में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुख्यात गैंग लीडर मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला की 56 अवैध संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। प्रशासन के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत करीब 2,75,97,00,000 रुपये (लगभग 276 करोड़ रुपये) आंकी गई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है।
लकड़ी तस्करी, अवैध खनन और जमीन कब्जाने के आरोप
पुलिस के अनुसार मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर, सहारनपुर एक संगठित गिरोह का सरगना है। उसके साथ मोहम्मद जावेद, मोहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल सहित अन्य सहयोगी और नौकर/सहअभियुक्त नसीम व राव लईक भी गिरोह में शामिल बताए गए हैं।
थाना मिर्जापुर में मु०अ०सं० 83/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि गिरोह वन क्षेत्र से खैर सहित कीमती लकड़ी की चोरी-तस्करी, अवैध खनन और सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करता था। प्रशासन का कहना है कि भय और धोखाधड़ी के जरिए संपत्तियां खरीदी और कब्जाई गईं।
तहसीलदार बेहट को बनाया गया प्रशासक
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर कुर्क की गई 56 संपत्तियों के प्रबंधन के लिए तहसीलदार बेहट (सहारनपुर) को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि संपत्तियों का उचित और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।
प्रशासन के अनुसार गैंग लीडर हाजी इकबाल के खिलाफ जनपद, गैर जनपद और अन्य राज्यों में करीब 50 मुकदमे दर्ज हैं। डीएम मनीष बंसल ने स्पष्ट किया है कि अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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