इस देश में ‘गे’ और ‘लेस्बियन’ होना बना पाप, पारित हुआ LGBTQ के खिलाफ कानून, मिलेगी उम्र कैद
अफ्रीकी देश युगांडा की संसद ने एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत खुद के समलैंगिक संबंधों के बारे में जानकारी देने या जाहिर करने को अब अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।
वहीं पारित विधेयक में इस बात का जिक्र है कि गंभीर समलैंगिकता के मामले में मौत की सजा भी दी जा सकती है। अब तक 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में इसे लेकर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। युगांडा भी अब इनमें शामिल हो गया है।
सांसद ने कहा- ईश्वर खुश है
विधेयक पर बहस के दौरान युगांडा के सांसद डेविड बहती का कहना था कि, “विधेयक को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, उससे हमे बनाने वाला ईश्वर खुश है। हमारे बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।”
मिलेगी उम्रकैद और मौत की सजा
विधेयक में युगांडा के नए कानून का उल्लंघन करने वालों को आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाने की पुष्टि होने पर दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी।
इसके अलावा एचआईवी संक्रमितों द्वारा समलैंगिक संबंध बनाने पर भी मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। इसके अलावा अगर समलैंगिक शादी करते हैं तो उन्हें उम्रकैद की सजा दी जाएगी।
विधेयक को मंजूरी के लिए भेजा गया राष्ट्रपति के पास
अब इस विधेयक को कानूनी जामा पहनाने के लिए राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पास भेजा गया है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। युगांडा के राष्ट्रपति मुसेवेनी ने भी इस दिशा में काफी प्रयास किया है। वे समलैंगिक संबंधों के विरोधी रहे हैं।
युगांडा में बढ़ रहे थे इस तरह के मामले
हाल के दिनों में युगांडा के अधिकारियों ने LGBTQ व्यक्तियों पर स्कूलों में इस तरह की गतिविधियों को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने जिंजा के पूर्वी युगांडा जिले में एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को इसी आरोप में गिरफ्तार किया है।
पुलिस द्वारा कहा गया कि गिरफ्तार किए गए छह लोगों को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने में सक्रिय रूप से शामिल होने के आरोप मे गिरफ्तार किया गया है।
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