लिव-इन रिलेशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक जरूरी
प्रयागराज: लिव-इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना तलाक साथ रहना अवैध
प्रयागराज स्थित ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति, जो पहले से विवाहित है और उसका जीवनसाथी जीवित है, वह बिना विधिक रूप से तलाक लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए पहले सक्षम न्यायालय से तलाक की डिक्री प्राप्त करना अनिवार्य है।
क्या है पूरा मामला
यह टिप्पणी जस्टिस की सिंगल बेंच द्वारा एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपने शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। उनका कहना था कि वे पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं, लेकिन परिजनों से उन्हें जान का खतरा है।
सरकार ने किया विरोध
वहीं राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता पहले से विवाहित हैं और उन्होंने अपने जीवनसाथी से विधिक रूप से तलाक नहीं लिया है। ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव-इन में रहना कानूनन वैध नहीं है।
कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी रिश्ते—चाहे वह विवाह हो या लिव-इन—के लिए दो वयस्कों की सहमति आवश्यक है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि गोत्र, जाति और धर्म जैसी अवधारणाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन सकतीं और माता-पिता को भी दो वयस्कों के रिश्ते में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा
हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं होता। यह अन्य व्यक्तियों के वैधानिक अधिकारों से सीमित होता है। कोर्ट के अनुसार, पति या पत्नी को अपने जीवनसाथी के साथ रहने का कानूनी अधिकार है और किसी तीसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाकर उस अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
सुरक्षा पर भी स्पष्ट निर्देश
अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता बिना तलाक लिए किसी अन्य के साथ लिव-इन में नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें इस आधार पर सुरक्षा नहीं दी जा सकती। हालांकि, यदि उन्हें किसी प्रकार की धमकी या हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो वे संबंधित एसपी या एसएसपी से शिकायत कर सकते हैं, जिस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इन्हीं टिप्पणियों के साथ अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
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