BBC की डॉक्यूमेंट्री पर बैन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की ख़ारिज, कहा हमारा वक्त बरबाद ना करें
नई दिल्ली। 2002 के गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के प्रसारण की वजह से बीबीसी (BBC) पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली हिंदू सेना की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत सेंसरशिप नहीं लगा सकती है, यह याचिका गलत है।
बता दें कि कोर्ट ने इस बारे में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की दाखिल याचिका में कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री को भारत को अस्थिर करने की साजिश है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच की भी मांग की गई थी।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद से पूछा, "एक डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकती है। आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें." आप बताइए कि कैसे एक डॉक्यूमेंट्री से देश का माहौल बिगड़ सकता है।
कोर्ट ने यचिकाकर्ता की तरफ से जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद पेश हुईं। सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस खन्ना ने याचिका पर हैरानी जता कर कहा कि
"क्या वाकई आप हम से यह उम्मीद कर रही हैं कि हम किसी प्रसारण संस्था पर प्रतिबंध लगा देंगे। हमारा समय काफ़ी समय की कीमत है।
वकील ने पीठ से याचिकाकर्ता को सुनने का आग्रह किया। और मामले पर सुनवाई की बात कही। अदालत ने याचिका को पत्रकार एन. राम, वकील प्रशांत भूषण और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और वकील मनोहर लाल शर्मा की एक अन्य लंबित संयुक्त याचिका के साथ टैग करने के आनंद के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।
दरअसल केंद्र की मोदी सरकार सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से BBC की डॉक्यमेंट्री को हटा दिया। मगर देश के विभिन्न कॉलेजों में इतने प्रतिबंधों के बाद भी ये डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण हुआ। याचिका में कहा गया कि इस डॉक्यूमेंट्री में उन लोगों का मुखपत्र है, जिन्होंने भारत की छवि को ख़राब करने का काम किया है।
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