Supreme Court: कर्नाटक हाईकोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
- पाकिस्तान से जुड़ी विवादित टिप्पणी करने का मामला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज को फटकार लगाई है और साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय से जज की विवादित टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी है।
दरअसल कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज वेदव्यसचार श्रीशनंदा ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए बंगलूरू के समुदाय विशेष बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' बता दिया था। साथ ही सुनवाई के दौरान जज ने महिला वकील पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने संवैधानिक अदालतों के जजों की टिप्पणी के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने की जरूरत बताई। पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस एस खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एच रॉय भी शामिल हैं। पीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि 'जब अदालती कार्यवाही को मॉनिटर करने में सोशल मीडिया की भूमिका काफी अहम हो गई है तो ऐसे में जरूरत है कि न्यायिक टिप्पणियां अपेक्षित शिष्टाचार के अनुरूप हों।'
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 'कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा की गई टिप्पणियों पर मीडिया रिपोर्ट्स ने ध्यान आकर्षित किया है। हम कर्नाटक उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने के बाद एक रिपोर्ट पेश करें।' सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के जज द्वारा अदालती कार्यवाही के दौरान एक महिला वकील के खिलाफ कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर भी स्वत: संज्ञान लिया। दरअसल अदालती कार्यवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसमें जज, महिला वकील को फटकार लगाते दिख रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दौरान उन्होंने महिला वकील के खिलाफ कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं।
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की थी।
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