Kanjhawala Accident: अंजली के दोस्त निधि का बड़ा बयान, हम भी नशे थे लेकिन कार ने सामने से घसीटा...
दिल्ली के कंझावला केस में एक नया मोड़ सामने आया है। अंजलि की प्राइमरी पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट आ गई है, जिसके मुताबिक रेप या सेक्शुअल असॉल्ट के सबूत नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ
एक CCTV फुटेज में यह भी सामने आया है कि जिसमें अंजलि और उसकी दोस्त निधि एक OYO होटल से निकली हैं।

दोनों लड़कियां स्कूटी से निकल और तीन लड़के पास में खड़े हैं, इनमें से एक लड़का अंजलि से बात भी कर रहा है।
अंजली के घर के पास है OYO
बता दें कि ये oyo होटल अंजलि के घर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर बुध विहार, सेक्टर-23 में है। छानबीन में यह बात सामने आई है कि अंजलि अपनी दोस्त के साथ न्यू ईयर पार्टी करने होटल गई थी। होटल के मैनेजर ने पुलिस के पूछताछ करने पर बताया है कि लड़कियों की किसी बात पर दोस्तों से लड़ाई हो गई थी, बाद में उनकी आपस में भी लड़ाई हुई और फिर होटल स्टाफ ने उन्हें जाने के लिए कहा था। CCTV फुटेज में नजर यह भी आ रहा है कि अंजलि की स्कूटी के पीछे-पीछे ही ये लड़के भी बाइक से निकले थे।
निधि ने पुलिस पूछताछ में क्या बताया
निधि ने खुद अंजली को भी नशे में होने वाली बात कही है साथ में उसने बताया- 'टक्कर के बाद गाड़ी के नीचे अंजलि का पैर या कुछ फंस गया था, वो गाड़ी के नीचे से निकल ही नहीं पाई। जो लोग गाड़ी चला रहे थे उन्होंने दो-तीन बार गाड़ी को आगे पीछे किया, अंजलि चिल्ला रही थी, लेकिन उन लोगों ने
नहीं सुना। शराब के नशे में वो लोग कार आगे ले गए। मैं डर गई थी, इसलिए घर जाकर बस मां को सब घटना बताया।'
निधि के इस बयान से आरोपियों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। इससे पता चल रहा है कि आरोपियों ने अंजलि को देख लिया था, जब उन्होंने देखा तब वो जिंदा थी। इसके बावजूद उन्होंने बचने के लिए उसे न सिर्फ कई बार कुचला, उसके बाद 14 किलोमीटर तक उसे घसीटा भी। यही अंजलि की मौत की वजह भी बना।
पुलिस की कार्रवाई लाचारी भरी क्यों?
इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरोपियों ने शराब पीकर एक लड़की को कुचलकर लाश को १४ किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटते रहे, लेकिन न कोई पुलिस नाका पड़ा और न ही किसी दिल्ली पुलिस पेट्रोल टीम को वे नजर आए। जबकि ये हादसा 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात हुआ। जब पुलिस का दावा था कि वे सबसे ज्यादा अलर्ट थे। पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, वो भी काफी लचर बताई जा रही है, आरोपियों पर 304 (गैर इरादतन हत्या), 304-A ( लापरवाही से मौत), 279 (रैश ड्राइविंग) और 120-बी (आपराधिक साजिश) जैसी धाराएं लगाई गई हैं।
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