भीमा कोरेगांव मामला: हनी बाबू को सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल करने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी और पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को बॉम्बे हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में ज़मानत के लिए याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश फिलहाल जारी नहीं हुआ है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति पीबी वराले की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दिया।
हनी बाबू को सितंबर 2022 में ज़मानत से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन मई 2024 में, उनके वकीलों ने याचिका यह कहते हुए वापस ले ली कि वे फिर से हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी मामले में अन्य अभियुक्तों को ट्रायल में देरी के आधार पर ज़मानत मिल चुकी है।
जब बाबू ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट निर्देश मांगे कि क्या वह इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ़ कर दिया है कि हनी बाबू बॉम्बे हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल कर सकते हैं।
भीमा कोरेगांव मामला क्या है?
1 जनवरी 2018 को पुणे के पास स्थित भीमा कोरेगांव में एक समारोह के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुए युद्ध की 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी।
हनी बाबू, जो एक पूर्व अंग्रेज़ी प्रोफेसर हैं, को माओवादी विचारधारा फैलाने और छात्रों को प्रभावित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने चार्जशीट में यह दावा किया था कि उनका संपर्क माओवादी संगठनों से था।
यह मामला अब भी देश की न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बना हुआ है।
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