क्या है National Security Act, इससे जोड़े सभी प्रावधान...

क्या है National Security Act, इससे जोड़े सभी प्रावधान...

National Security Act: आपने कई बार एनएसए (NSA ) के विषय में सुना होगा और इसके प्रभावों के बारे में भी सुना होगा। यह बेहद सख्त कानून है लेकिन क्या आप इस कानून से अवगत हैं? क्या आप जानते हैं कि इस कानून में किस तरह के सजा का प्रावधान है? आइए जानते हैं कि क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (National Security Act)।

क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (National Security Act)?

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसे लगे कि किसी को देशहित में गिरफ्तार करने के की आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।NSA के प्रावधान (Provisions Of National Security Act)

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती और हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक किया जा सकता है। साथ ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है और राज्य सरकार को यह बताना होता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है।

एक्ट का इतिहास(History Of NSA)

ब्रिटिश शासन से जुड़ा यह एक्ट एक प्रिवेंटिव कानून है, जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन थर्ड नाम का कानून बनाया था जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। उसी के बाद 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया जिसमें व्यक्ति को ट्रायल तक की छूट नहीं थी। आजाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आई।1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं और उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को संसद से पास करा कर इसे कानून बना दिया।

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Comments

  • D Devendra Kumar Bsp
  • S Sri bhagwan क्या इंडिया वाले यही सब सहने के लिये पैदा हुए है नितिन गडकरी साहब , कंपनी पर ऐसा फाइन लगाओ दूसरे भी याद रखे
  • P Pankaj kumar पुलिस
  • M Manish kumar parjapity Superb
  • P Pankaj kumar Jay shri ram