मिशन सेफ फ्यूचर: मेरठ में बिना फिटनेस और परमिट चल रहे 6 स्कूल वाहन सीज, 17 का चालान
मिशन सेफ फ्यूचर: मेरठ में बिना फिटनेस और परमिट चल रहे स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई
हस्तिनापुर और बहसूमा क्षेत्र में चला विशेष प्रवर्तन अभियान, 17 वाहनों का चालान और 6 स्कूल वाहन सीज
मेरठ। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने "मिशन सेफ फ्यूचर" अभियान के तहत बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट संचालित स्कूल वाहनों के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। एआरटीओ (प्रवर्तन) मेरठ श्री सुधांशु रंजन के नेतृत्व में यह अभियान हस्तिनापुर और बहसूमा क्षेत्र में संचालित किया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने स्कूल वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और अन्य सुरक्षा मानकों की गहन जांच की। जांच में कई वाहन निर्धारित नियमों का पालन करते नहीं पाए गए। विभाग ने विभिन्न मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन के मामले में कुल 17 वाहनों का चालान किया, जबकि 6 स्कूल वाहनों को आवश्यक दस्तावेजों और वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के अभाव में सीज कर दिया गया।
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बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं: एआरटीओ
एआरटीओ (प्रवर्तन) श्री सुधांशु रंजन ने कहा कि स्कूल वाहनों की तकनीकी सुरक्षा और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय और वाहन संचालक की जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन के लिए निर्धारित सभी नियमों और मानकों का पालन करें। यदि कोई वाहन बिना फिटनेस या परमिट के संचालित होता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल वाहनों में ये सुविधाएं होना अनिवार्य
परिवहन विभाग के अनुसार सभी स्कूल वाहनों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं और दस्तावेज अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए:
आवश्यक दस्तावेज
- वैध फिटनेस प्रमाणपत्र
- वैध परमिट
- बीमा प्रमाणपत्र
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी)
सुरक्षा उपकरण
- स्पीड गवर्नर
- अग्निशामक यंत्र
- फर्स्ट एड बॉक्स
- आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट)
- जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम
- निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहन की स्पष्ट पहचान
चालक और परिचालक संबंधी मानक
- चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
- आवश्यक अनुभव होना अनिवार्य है
- चालक का पुलिस सत्यापन कराया गया हो
- वाहन में प्रशिक्षित अटेंडेंट (परिचालक) की उपलब्धता सुनिश्चित हो
परिवहन विभाग का कहना है कि इन मानकों का उद्देश्य केवल कानूनी अनुपालन नहीं बल्कि बच्चों की यात्रा को सुरक्षित बनाना है।
विद्यालय प्रबंधन भी होगा जिम्मेदार
परिवहन विभाग ने इस अभियान के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन को भी स्पष्ट चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि यदि कोई विद्यालय बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र या परमिट वाले वाहन से विद्यार्थियों का परिवहन कराता पाया जाता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन और वाहन स्वामी की होगी।
ऐसे मामलों में केवल वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि विद्यालय के विरुद्ध भी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग ने बताया कि गंभीर उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विद्यालय की मान्यता निरस्त करने अथवा अन्य उपयुक्त कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति भेजी जा सकती है।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
परिवहन विभाग ने संकेत दिए हैं कि "मिशन सेफ फ्यूचर" अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल वाहनों की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों तथा विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा यह अभियान केवल प्रवर्तन कार्रवाई नहीं बल्कि जागरूकता का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अधिकारियों ने विद्यालय प्रबंधन, वाहन स्वामियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को ले जाने वाले सभी वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों और कानूनी आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन कर रहे हों, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अप्रिय घटना से बचा जा सके।
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